युवा पथ सुरक्षा शिक्षार्थी लाइसेंस कार्यक्रम (Youth Road Safety Learners Licence Programme)

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हाल ही में भारत सरकार ने युवा पथ सुरक्षा शिक्षार्थी लाइसेंस कार्यक्रम (Youth Road Safety Learners Licence Programme) का अनावरण किया है.

यह कार्यक्रम क्या है?

यह एक सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) वाली पहल है जिसका कार्यान्वयन Diageo India तथा पथ यातायात शिक्षण संस्थान (Road Traffic Education – IRTE) संयुक्त रूप से करेंगे.

इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो व्यक्ति पहली बार मोटर संचालन सीखने के लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहा है, उसके लिए एक औपचारिक एवं ढाँचाबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा.

इस प्रशिक्षण में मोटर संचालन से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसे – सुरक्षात्मक मोटर चालन, शराब पीकर गाड़ी चलाने के दुष्प्रभाव, तेजी से गाड़ी चलाने के खतरे और हेलमेट पहनने की आवश्यकता. ये कार्यक्रम दो दिनों का होगा.

आरम्भ में इस प्रकार के 400 कार्यक्रम देश के 20 विश्वविद्यालयों में चलाये जाएँगे.

कार्यक्रम का महत्त्व

हाल ही में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या को देखकर भारत सरकार ने इस कार्यक्रम की संकल्पना की है. 2020 तक ऐसी दुर्घटनाओं को आधा करने का संकल्प लिया गया है. इस संकल्प को पूरा करने में यह कार्यक्रम सहायक सिद्ध होगा.

सौभाग्य योजना

संदर्भ

भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने सौभाग्य योजना के अंतर्गत एक पुरस्कार घोषित किया है. इस पुरस्कार का उद्देश्य बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs), राज्यों के ऊर्जा विभागों एवं उनके कर्मचारियों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में घर-घर में बिजली पहुँचाने के लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना है. इस पुरस्कार के अन्दर नकद पुरस्कार के अतिरिक्त एक प्रशंसा प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा.

यह पुरस्कार योजना क्या है?

अर्हता : देश के आठ राज्य सौभाग्य योजना के आरम्भ के पहले से ही 99% घरों को बिजली दे चुके हैं. ये राज्य हैं – आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब और तमिलनाडु. इसलिए प्रस्तावित पुरस्कार योजना इन राज्यों के लिए नहीं है अपितु उन DISCOM के लिए हैं जहाँ घर-घर बिजली पहुँचाने का काम बचा हुआ है.

पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियाँ

पुरस्कार के लिए राज्यों के तीन वर्ग बनाए गए हैं –

  1. i) विशेष श्रेणी के राज्य

ये राज्य हैं – पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड.

  1. ii) विशेष श्रेणी से इतर वैसे राज्य जहाँ बिजली के घरों की संख्या 5 लाख से अधिक है

बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल. इन राज्यों में अभी भी पाँच लाख से अधिक ऐसे घर हैं जहाँ बिजली नहीं पहुँची है.

iii) विशेष श्रेणी से इतर वैसे राज्य जहाँ बिजली के घरों की संख्या 5 लाख से कम है

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि ये पुरस्कार राज्यों के ऊर्जा विभागों और ऊर्जा वितरक कंपनियों (DISCOMs) एवं कर्मचारियों को दिए जाएँगे.

सौभाग्य योजना क्या है?

SAUBHAGYA का full form है – (प्रधानमन्त्री) सहज बिजली हर घर योजना.

इस योजना का उद्घाटन सितम्बर, 2017 में हुआ था.

इस योजना के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर (APL और BPL दोनों) तथा शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाता है.

सौभाग्य योजना के संचालन के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (Rural Electrification Corporation – REC) को सूत्रधार एजेंसी (nodal agency) बनाया गया है.

इस योजना का उद्देश्य देश के हर घर में बिजली पहुँचाना है.

इस योजना पर कुल मिलाकर 16,320 करोड़ का खर्च आएगा.

इस योजना में सरकारी कुल खर्च = 16, 320 करोड़ रू. – – – सरकारी बजटीय सहायता = 12, 320 करोड़ रू.

ग्रामीण आवास व्यय = 14025 करोड़ रु. – – – सरकारी बजटीय सहायता = 10, 587.50 करोड़ रु.

शहरी आवास व्यय = 1732.50 करोड़ रु. – – – सरकारी बजटीय सहायता = 2295 करोड़ रु.

इस योजना के लिए सभी DISCOMs को अर्थात् बिजली वितरक कंपनियों, राज्य ऊर्जा विभागों एवं ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी सोसाइटियों को सहायता दी जायेगी.

(IMF) QUOTAS

संदर्भ

यह सर्वविदित है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की एक संस्था है जो सदस्य देशों के द्वारा दिए गये चंदे से चलती है. जिस देश की जितनी आर्थिक शक्ति होती है उसी हिसाब से उसके द्वारा दिए जाने वाले चंदे की राशि निर्धारित होती है. उस देश को उसी हिसाब से समय पड़ने पर IMF से ऋण भी मिलता है.

हाल ही में भारत ने यह आह्वान किया है कि उभरते हुए देशों की बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में चंदे की राशि (quota) में परिवर्तन लाया जाए.

IMF कोटा का महत्त्व

कोटा चंदे की उस अधिकतम राशि को कहते हैं जो एक सदस्य को देना होता है.

जिस देश का कोटा जितना अधिक होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के निर्णयों में उसका हस्तक्षेप उतना ही अधिक होता है अर्थात् उसके वोट के अनुसार तदनुसार ही होती है.

विदित हो कि सभी सदस्यों के लिए जो आधारभूत मत निर्धारित हैं, उनके अतिरिक्त प्रत्येक Special Drawing Rights (SDRs) 1 लाख पर एक अतिरिक्त मत और भी मिलता है.

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कोई देश कितना अधिकतम वित्त सामान्यतः प्राप्त कर सकता है, यह उस देश के quota पर निर्भर होता है.

किसी सदस्य देश का SDR का सामान्य आवंटन में कितना हिस्सा होगा, यह भी उसके कोटे से ही तय होता है.

कोटा समीक्षा

कोटा समीक्षा के लिए नियमित अंतराल पर (5 साल से अधिक का नहीं) IMF का बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स समीक्षा करता है. कोटा में बदलाव का अनुमोदन तभी होता है जब इसपर 85% मत मिलते हैं.

किसी सदस्य देश का कोटा तब तक नहीं बदला जा सकता है जब तक इसके लिए उसकी सहमति नहीं हो. समीक्षा के समय कोटा में बदलाव के लिए इस बात पर ध्यान रखा जाता है कि कुल मिलाकर कोटा में कितनी वृद्धि की आवश्यकता है और इसी के अनुसार बढ़े हुए कोटे का आवंटन होता है.

IMF के बारे में

अमेरिका के राज्य न्यू हेम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान में 1944 में एक सम्मलेन हुआ था जिसमें विश्व बैंक के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी संकल्पना की गई थी.

इस कोष का उद्देश्य विश्व में आर्थिक स्थिरता लाना और वित्तीय संकट को टालना तथा संभालना दोनों है.

कालांतर में IMF का मुख्य ध्यान विकासशील देशों की ओर केन्द्रित हो गया है.

IMF के लिए निधि सदस्य देशों द्वारा दिए गये कोटे से आती है जो कि उस देश की सम्पदा के अनुरूप होता है.

IMF ऋण देने का भी काम करता है पर यह काम वह एक अंतिम उपाय के रूप में ही करता है. यदि कोई देश कठिनाई से गुजर रहा है तो उसको छोटी अवधि के लिए अपने कोष से IMF विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराता है.