भारत का उपराष्ट्रपति

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भारत का उपराष्ट्रपति

भारत का एक राष्ट्रपति होगा. उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक में गुप्त मतदान द्वारा एकल हस्तांतरणीय मतदान (single transferable vote – STV) द्वारा होता है. वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति (Vice-President) के पद पर निर्वाचित हो सकता है जो —

क) भारत का नागरिक हो

ख) 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो

ग) राज्य सभा की सदस्यता की योग्यता रखता हो

घ) भारत सरकार या राज्य सरकारों के अधीन या उनमें किसी के द्वारा नियंत्रित किसी स्थानीय या अन्य अधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो.

राष्ट्रपति, संघ के मंत्री, राज्यपाल, तथा राज्यों के मंत्री लाभ का पद धारण किये हुए नहीं समझे जायेंगे.

उपराष्ट्रपति (Vice-President) संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा. यदि निर्वाचन के पूर्व वह सदस्य रहा हो, तो निर्वाचित होने की तिथि से उसकी सदस्यता का अंत हो जायेगा. उसका कार्यकाल 5 साल है, लेकिन इस अवधि के भीतर भी वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर हट सकता है या राज्य सभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से स्वीकृत प्रस्ताव के द्वारा, जिसे लोक सभा ने स्वीकार कर लिया हो, वह हटाया जा सकता है. लेकिन इसकी सूचना 14 दिन पूर्व देनी होगी. 1999 के एक अधिनियम के अनुसार vice-president को, जो राज्य सभा का सभापति होता है, 40,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा (जिसे अब बढ़ाकर 1,25,000 रु. कर दिया गया है).

उपराष्ट्रपति कृत्य तथा अधिकार

उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है, अतः उसे सभापति के सभी सामान्य अधिकार दिए जाते हैं. राज्य सभा में मतदान के समय दोनों पक्षों के बराबर मत होने उसे निर्णायक मतदान का अधिकार है. लेकिन, वह सामान्य सदस्यों की भाँति साधारणतया मतदान नहीं कर सकता.

इसके अतिरिक्त, जब राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो, तब नए निर्वाचित राष्ट्रपति के पदग्रहण करने के पूर्व तक Vice-President ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है. जब राष्ट्रपति बीमारी या अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपना काम करने में असमर्थ हो, तब vice-president ही उसका कार्यभार संभालता है. उदाहरण के लिए, जुलाई 1961 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति स्व. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद  बीमार पड़ गए थे, तब उपराष्ट्रपति (Vice-President) ने ही उनका कार्यभार संभाला था. राष्ट्रपति के स्थानापन्न के रूप में कार्यकाल तक के लिए उपराष्ट्रपति को राष्टपति का ही वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएँ मिलती हैं.

उपराष्ट्रपति की सूची –

उपराष्ट्रपति पदग्रहण पदमुक्ति राष्ट्रपति
सर्वपल्ली राधाकृष्णन मई 13 ,  1952 मई 14 ,  1957 राजेन्द्र प्रसाद
जाकिर हुसैन मई 13 ,  1962 मई 12 ,  1967 सर्वपल्ली राधाकृष्णन
वी वी गिरी मई 13 ,  1967 मई 3 ,  1969 जाकिर हुसैन
गोपाल स्वरूप पाठक अगस्त 31 ,  1969 अगस्त 30 ,  1974 वी वी गिरी
बी डी जत्ती अगस्त 31 ,  1974 अगस्त 30 ,  1979 फखरुद्दिन अली अहमद
मोहम्मद हिदायतुल्ला अगस्त 31 ,  1979 अगस्त 30 ,  1984 नीलम संजीव रेड्डी
रामस्वामी वेंकटरमण अगस्त 31 ,  1984 जुलाई 27 ,  1987 ज्ञानी जैल सिंह
शंकर दयाल शर्मा सितम्बर 3 ,  1987 जुलाई 24 ,  1992 रामस्वामी वेंकटरमण
के आर नारायणन अगस्त 21 ,  1992 जुलाई 24 ,  1997 शंकर दयाल शर्मा
कृष्णकांत अगस्त 21 ,  1997 जुलाई 27 ,  2002 के आर नारायणन
भैरो सिंह शेखावत अगस्त 19 ,  2002 जुलाई 21 ,  2007 एपीजे अब्दुल कलाम
हामिद अंसारी अगस्त 11 ,  2007 वर्तमान प्रतिभा पाटिल
प्रणब मुखर्जी